
अगर आपके पास भी फटे-पुराने या गंदे नोट जमा हो गए हैं और आप उन्हें बैंक जाकर बदलने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को एक्सचेंज करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर ग्राहक के लिए अनिवार्य है।
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एक दिन में बदल सकते हैं इतने नोट
RBI के ताजा नियमों के अनुसार, देश के नागरिकों की सुविधा के लिए बैंकों को फटे-पुराने नोट बदलने के निर्देश दिए गए हैं हालांकि, इसकी एक निश्चित सीमा तय की गई है, एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 20 नोट ही बदलवा सकता है।
वैल्यू पर भी है कैपिंग
बैंकों में नोट बदलने की सीमा केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल्य (Value) पर भी कैप लगाई गई है। नियम के मुताबिक, बदले जाने वाले नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ज्यादा नोट होने पर क्या होगा?
अगर आपके पास 20 से अधिक नोट हैं या उनकी कुल वैल्यू 5,000 रुपये की सीमा को पार कर जाती है, तो बैंक काउंटर पर तुरंत कैश देने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेगा, ऐसी स्थिति में, बैंक उस राशि को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा, यह प्रक्रिया सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है।
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खाता होना जरुरी नहीं
विशेष बात यह है कि आरबीआई के इन नियमों के तहत आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं, इसके लिए उस विशेष बैंक में आपका खाता होना अनिवार्य नहीं है, बैंक अधिकारी आपको नोट बदलने की सुविधा देने से इनकार नहीं कर सकते, बशर्ते नोटों की स्थिति बदलने योग्य हो।

















