
अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आपको डीलर से अनाज नहीं मिल रहा है या आपका नाम लिस्ट से कट गया है, तो अब परेशान होने की जरुरत नहीं है, 2026 में सरकार ने अपनी शिकायत प्रणालियों को और अधिक सक्रिय कर दिया है, अब लाभार्थी केवल एक कॉल या मैसेज के जरिए सीधे सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं।
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बस एक कॉल और समस्या का समाधान
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देशभर के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 जारी किया है, इसके अलावा, ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत विशेष रुप से 14445 नंबर भी कार्यरत है, जहाँ पोर्टेबिलिटी या राशन वितरण से जुड़ी किसी भी धांधली की शिकायत की जा सकती है।
राज्यवार महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
विभिन्न राज्यों ने अपने निवासियों के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर भी जारी किए हैं:
- उत्तर प्रदेश: 1800-180-0150
- उत्तराखंड: 1800-180-2000
- दिल्ली: 1800-11-0841
- हरियाणा: 1800-180-2087
- मध्य प्रदेश: 155343
WhatsApp के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत
तकनीक के इस दौर में अब आप WhatsApp के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं, सरकार ने 9868200445 नंबर जारी किया है, जिस पर लाभार्थी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं।
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‘मेरा राशन’ ऐप का करें इस्तेमाल
डिजिटल इंडिया के तहत, लाभार्थी Google Play Store से ‘Mera Ration’ App डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के जरिए आप न केवल अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (FPS) का पता लगा सकते हैं, बल्कि अपने पिछले लेनदेन की जांच और शिकायतों का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।
अगर नाम कट गया है तो क्या करें?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपका नाम ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा न होने के कारण कटा है, तो आप अपने नजदीकी राशन दफ्तर या NFSA के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज (Register Grievance) कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- शिकायत के लिए 1967 डायल करें।
- ई-केवाईसी 2026 की समय सीमा के भीतर अवश्य पूरा करें।
- राशन डीलर द्वारा कम अनाज देने या पैसे अधिक मांगने पर तुरंत टोल-फ्री नंबर पर रिपोर्ट करें।

















