Income Tax Warning: 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो रद्द हो सकता है PAN Card, बैंक से पैसा निकालना भी होगा मुश्किल

अगर आपने 31 दिसंबर तक ये जरूरी टैक्स अपडेट नहीं किया तो आपका PAN Card रद्द हो सकता है। ऐसे में बैंक ट्रांजैक्शन, PF और निवेश सब रुक सकता है। जानिए फौरन क्या करना है ताकि नुकसान से बचें।

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समय तेजी से निकल रहा है और 31 दिसंबर 2025 बस कोने पर है। अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से जोड़ नहीं लिया, तो न्यू ईयर में बड़ा झटका लग सकता है। PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स रिफंड रुक जाएंगे और बैंक से पैसे निकालना भी मुश्किल। लाखों लोग इस गलती की वजह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी सुधार का मौका है।

Income Tax Warning: 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो रद्द हो सकता है PAN Card, बैंक से पैसा निकालना भी होगा मुश्किल

क्यों है ये लिंकिंग इतनी जरूरी?

सरकार ने PAN और आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी बने। बिना लिंकिंग के PAN काम करना बंद कर देगा, मतलब कोई नया ITR फाइल नहीं होगा। पुराने रिफंड भी अटक जाएंगे। ऊपर से TDS और TCS की दरें दोगुनी हो जाएंगी, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। बिजनेस करने वाले या निवेशक लोगों के लिए तो ये और भी खतरनाक है।

PAN बंद होने से क्या-क्या रुक जाएगा?

सबसे बड़ा असर बैंकिंग पर पड़ेगा। बड़ी रकम निकालने पर भारी कटौती लगेगी। ITR न भरने वालों को तो सिर्फ 20 लाख से ऊपर कैश पर ही टैक्स कटेगा। नया बैंक अकाउंट खोलना, लोन अप्लाई करना या शेयर बाजार में निवेश करना नामुमकिन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी भी ब्लॉक। छोटे-मोटे ट्रांजेक्शन तो चल जाएंगे, लेकिन बड़े काम ठप।

बैंक कैश निकासी पर विशेष चेतावनी

अगर PAN निष्क्रिय है, तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश पर 2 फीसदी TDS कटेगा। ITR न भरने वालों की सीमा घटकर 20 लाख रह जाएगी। कटौती की रकम रिफंड क्लेम करना भी जटिल हो जाएगा। साल के आखिर में पैसे निकालने का प्लान है तो जल्दी लिंक करें। बैंक वाले पहले ही अलर्ट भेज रहे हैं।

किसे तुरंत चेक करना चाहिए?

1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार से PAN लेने वाले लोगों के पास ये आखिरी मौका है। वरिष्ठ नागरिक या कुछ खास श्रेणी के लोग छूट पा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर को ये करना पड़ेगा। NRI या पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी थोड़ी राहत ले सकते हैं। अपना स्टेटस चेक करें – अगर लिंक नहीं है तो अलार्म बज गया।

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आसान स्टेप्स से लिंक कैसे करें?

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करें और लिंक आधार ऑप्शन चुनें। PAN नंबर, आधार डालें और मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करें। कुछ ही मिनट में काम हो जाएगा। अगर भूल गए PAN नंबर, तो आधार से रिकवर करें। स्टेटस चेक के लिए डैशबोर्ड देखें। SMS सर्विस भी उपलब्ध है।

देर न करें, अभी शुरू करें!

31 दिसंबर के बाद PAN रीएक्टिवेट करने में हफ्ते लगेंगे और तब तक नुकसान सहना पड़ेगा। नया साल टेंशन फ्री रखने के लिए आज ही एक्शन लें। करोड़ों PAN होल्डर इसी डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, भीड़ से बचें। लिंकिंग फ्री है, बस थोड़ा समय दें। सुरक्षित रहें, टैक्स में कोई रुकावट न आने दें।

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indsocplantationcrops

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