
अगर आप भी सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब संभल जाइए, परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है, नए नियम के मुताबिक, अब यदि कोई चालक 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा।
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आज से पूरे देश में नियम प्रभावी
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, यह नियम आज यानी 22 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, विभाग ने साफ कर दिया है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले ‘आदतन अपराधियों’ के लिए अब कोई जगह नहीं होगी, डिजिटल इंडिया के तहत अब हर उल्लंघन का रिकॉर्ड ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज हो रहा है, जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें अब ‘ई-चालान’ प्रणाली के जरिए चालकों की कुंडली तैयार कर रही हैं, जैसे ही किसी चालक के नाम पर पांचवां चालान दर्ज होगा, विभाग का सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक अलर्ट जनरेट करेगा, इसके बाद संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इन गलतियों पर गिरेगी गाज
विभाग ने उन प्रमुख उल्लंघनों को चिन्हित किया है, जिन पर यह कार्रवाई की जाएगी:
- ओवरस्पीडिंग: निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाना।
- रेड लाइट जंप: लाल बत्ती पार करना।
- ड्रंक एंड ड्राइव: शराब पीकर वाहन चलाना।
- गलत दिशा में ड्राइविंग: रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना।
- सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी: बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाना।
कितने समय के लिए होगा निलंबन?
शुरुआती जानकारी के अनुसार, पांचवीं बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस को 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यदि इसके बाद भी चालक के व्यवहार में सुधार नहीं होता है, तो विभाग लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द (Cancel) करने पर भी विचार कर सकता है।
परिवहन विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, आप अपने वाहन के चालान की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं।
यह नया नियम सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, अब सड़कों पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही न केवल आपके बटुए पर भारी पड़ेगी, बल्कि आपको वाहन चलाने के अधिकार से भी वंचित कर सकती है।

















