
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता (Validity) को लेकर वर्षों से चली आ रही एक बड़ी समस्या को अब दूर कर दिया गया है, नए नियमों के मुताबिक, अब आपका सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च को बेकार नहीं होगा।
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क्या हुआ है बदलाव?
अब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता केवल उसी वित्तीय वर्ष (Financial Year) तक होती थी जिसमें उसे जारी किया गया था। इसका मतलब यह था कि यदि किसी उम्मीदवार ने मार्च के महीने में भी सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वह 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता था और 1 अप्रैल से नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था।
लेकिन अब नियमों में संशोधन के बाद, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख (Date of Issue) से पूरे एक साल तक वैध रहेगा, उदाहरण के तौर पर, यदि आपका सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है, तो वह अब 31 मार्च 2026 को खत्म होने के बजाय 14 अक्टूबर 2026 तक मान्य रहेगा।
उम्मीदवारों को मिलेगा बड़ा फायदा
आयोग द्वारा किए गए इस बदलाव से लाखों छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा:
- उम्मीदवारों को हर साल अप्रैल में तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- कई बार एडमिशन या भर्ती की काउंसलिंग मार्च-अप्रैल के दौरान होती थी, जिससे पुराना सर्टिफिकेट अमान्य होने के कारण छात्रों को भारी परेशानी होती थी, अब एक साल की फिक्स्ड वैलिडिटी से यह चिंता खत्म हो जाएगी।
- बार-बार आवेदन करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च में कमी आएगी।
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महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
हालांकि यह नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि छात्र जिस भी विशेष भर्ती या शैक्षणिक संस्थान में आवेदन कर रहे हैं, वहां के ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें, कुछ राज्यों में स्थानीय नियमों के आधार पर प्रक्रिया में मामूली भिन्नता हो सकती है, अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप अपने राज्य के EWS Portal या संबंधित विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं।
यह कदम सरकार और संबंधित आयोगों द्वारा प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे EWS आरक्षण का लाभ लेने में अब पहले से अधिक आसानी होगी।

















