
केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) ने बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में भारी बढ़ोतरी की है, अब पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी पर सरकार ₹50,000 की जगह पूरे ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
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किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
रक्षा मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, इस बढ़ी हुई राशि का लाभ विशिष्ट श्रेणी के पूर्व सैनिकों को ही मिलेगा:
- रैंक की सीमा: यह लाभ केवल उन पूर्व सैनिकों (ESM) को मिलेगा जो ‘हवलदार’ या उससे नीचे के रैंक (JCO/OR) तक रहे हों।
- पात्रता: पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए यह सहायता दी जाती है। इसके अलावा, विधवाएं भी अपनी बेटियों की शादी के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- समय सीमा: शादी संपन्न होने के एक साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ऑनलाइन आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- डिस्चार्ज बुक (Discharge Book) की कॉपी।
- बेटी का आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र।
- शादी का आधिकारिक प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
- बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक (जिसमें बैंक का IFSC कोड हो)।
- पूर्व सैनिक या विधवा का पहचान पत्र (Ex-servicemen Identity Card)।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
- यदि आप पहली बार आए हैं, तो पंजीकरण (Registration) लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरें।
- लॉगिन करने के बाद ‘Welfare Schemes’ टैब के अंतर्गत “Marriage Grant” विकल्प को चुनें और आवेदन फॉर्म भरें।
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपका आवेदन जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) और राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में (DBT के जरिए) भेज दी जाएगी।
सरकार का यह फैसला न केवल पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करता है, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करता है, अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम जिला सैनिक बोर्ड से भी संपर्क कर सकते हैं।

















