
भारत सरकार ने अब नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) ने Indian Citizenship Online Portal के माध्यम से नागरिकता आवेदन की पूरी प्रणाली ऑनलाइन की है। इसका उद्देश्य है – आवेदन प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पेपरलेस बनाना ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति नागरिकता के लिए स्वयं आवेदन कर सके।
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प्रक्रिया की शुरुआत
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पहला कदम है MHA की आधिकारिक वेबसाइट – indiancitizenshiponline.nic.in पर लॉगिन करना। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपनी श्रेणी के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनना होगा – जैसे:
- Registration (पंजीकरण)
- Naturalization (प्राकृतिककरण)
- Citizenship Amendment Act (CAA 2019) के अंतर्गत आवेदन
प्रत्येक श्रेणी के लिए पात्रता (eligibility) और नियमों का विवरण साइट पर उपलब्ध है। इसलिए आवेदन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप सही श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं।
ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
एक बार सही श्रेणी चुन लेने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, राष्ट्रीयता, और माता-पिता का विवरण। यह आवश्यक है कि सारी जानकारी पासपोर्ट या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार सही-सही भरी जाए, क्योंकि किसी भी गलत जानकारी से आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया
फॉर्म भरने के बाद अगला चरण होता है दस्तावेज़ अपलोड करना। सभी स्कैन की गई कॉपी PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होती हैं। आमतौर पर निम्न दस्तावेज़ मांगे जाते हैं:
- पहचान प्रमाण – वैध विदेशी पासपोर्ट या निवास परमिट की प्रति
- जन्म प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
- माता-पिता के दस्तावेज – भारतीय नागरिकता का प्रमाण (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर
- विवाह प्रमाणपत्र (यदि विवाह के आधार पर आवेदन कर रहे हैं)
- निवास प्रमाण – बिजली बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड
सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दस्तावेज़ साफ और पूर्ण रूप में अपलोड हो ताकि समीक्षा के समय कोई बाधा न आए।
आवेदन शुल्क और भुगतान की व्यवस्था
ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए नाममात्र की फीस तय की गई है जो आवेदन की श्रेणी पर निर्भर करती है।
- वंश द्वारा नागरिकता (Descent): ₹250
- पंजीकरण (Registration): ₹500
- प्राकृतिककरण (Naturalization): ₹1,500
प्रारंभिक आवेदन शुल्क मात्र ₹50 है। फीस का भुगतान ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है। आवेदन पूरा हो जाने पर आपको एक ई-रसीद (E-Receipt) मिलती है जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।
आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करना
हालांकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फिर भी अंतिम चरण में आवेदन की हार्ड कॉपी और मूल दस्तावेज़ों को आपके जिले के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट (DM), या डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। वहाँ एक अधिकारी आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर Oath of Allegiance (निष्ठा की शपथ) दिलाई जाती है।
अगर आवेदन CAA 2019 के अंतर्गत किया गया है, तो यह आवेदन डिजिटल रूप से District Level Committee (DLC) और आगे Empowered Committee (EC) को भेजा जाता है, जो सभी दस्तावेज़ों की जांच और अनुमोदन करती हैं।
नागरिकता प्रमाणपत्र
जब आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को Digital Certificate of Citizenship प्रदान किया जाता है। यदि आपने आवेदन करते समय “Ink Signed Certificate” का विकल्प चुना है, तो यह प्रमाणपत्र आपको राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी में स्थित Empowered Committee Office (आमतौर पर Director, Census Operations Office) से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा।
“Nationality Certificate” के लिए राज्य पोर्टल
अगर आप सिर्फ राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र (Nationality Certificate) चाहते हैं, जैसे दिल्ली या अन्य राज्यों में तो इसके लिए राज्य सरकार के पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, Delhi Revenue Department पोर्टल पर यह सेवा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

















