
देश भर में स्कूल खोलने का सपना देख रहे शिक्षाविदों और संस्थाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ी राहत दी है, बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्धता (Affiliation) के नियमों में ऐतिहासिक ढील दी है, नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कम जमीन होने पर भी सीबीएसई स्कूल खोलना मुमकिन होगा।
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जमीन के कड़े नियमों से मिली आजादी
अब तक सीबीएसई स्कूल शुरू करने के लिए बड़ी जमीन की अनिवार्यता सबसे बड़ी बाधा मानी जाती थी। लेकिन 2026 के नए सत्र के लिए बोर्ड ने इस सीमा को घटा दिया है, अब शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में महज 1600 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक की जमीन पर भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जा सकेंगे, इस कदम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार उन इलाकों में करना है जहाँ जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं।
SARAS 5.0: आवेदन प्रक्रिया हुई हाईटेक
सीबीएसई ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बनाने के लिए अपना नया पोर्टल SARAS 5.0 लॉन्च कर दिया है। 2026 सत्र की संबद्धता के लिए इच्छुक स्कूल अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की मुख्य विशेषताएं
- स्कूलों को अब लंबी कागजी कार्रवाई के बजाय स्व-प्रमाणन का विकल्प दिया गया है, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- स्कूल अपने आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
- अनावश्यक तकनीकी अड़चनों को हटाकर आवेदन को यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है।
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आवेदन के लिए जरुरी कदम
अगर आप भी 2026 सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले CBSE SARAS 5.0 पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- जमीन के कागजात, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और राज्य सरकार से प्राप्त NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जैसे डिजिटल दस्तावेज़ तैयार रखें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार पोर्टल पर निर्धारित फीस जमा करें।
विशेषज्ञों की राय
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीएसई के इस फैसले से छोटे शहरों और मेट्रो शहरों के बीच की दूरी कम होगी, कम जमीन पर स्कूल की अनुमति मिलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को अपने घर के नजदीक ही बेहतरीन शिक्षण संस्थान मिल सकेंगे, 2026 सत्र के लिए आवेदन की खिड़की सीमित समय के लिए खुलती है, अतः विस्तृत जानकारी और समय सीमा के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

















