
अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है या बदलने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2026 में पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं, अब कर्मचारियों को पुराने एम्प्लॉयर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी; नई व्यवस्था के तहत ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया गया है।
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अब ‘ऑटोमैटिक’ होगा ट्रांसफर
EPFO के नए नियमों के मुताबिक, जैसे ही आप नई कंपनी जॉइन करते हैं और आपका पहला पीएफ योगदान जमा होता है, सिस्टम स्वतः ही आपके पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, पहले इस प्रक्रिया में 1-2 महीने लगते थे, लेकिन अब यह काम मात्र 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाता है।
UAN और KYC की अनिवार्यता
भले ही प्रक्रिया ऑटोमैटिक हो गई हो, लेकिन इसके निर्बाध संचालन के लिए कुछ शर्तें पूरी होना अनिवार्य हैं:
- सक्रिय UAN: आपका ‘यूनिवर्सल अकाउंट नंबर’ (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
- आधार लिंक: आपका आधार कार्ड UAN से लिंक होना और मोबाइल नंबर से वेरिफाइड होना जरूरी है।
- KYC अपडेट: बैंक खाता और पैन (PAN) विवरण EPFO पोर्टल पर अपडेट और नियोक्ता द्वारा वेरिफाइड होने चाहिए।
अगर खुद करना हो ट्रांसफर, तो ये है स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
यदि किसी तकनीकी कारण से ऑटो-ट्रांसफर नहीं होता है, तो आप EPFO Unified Member Portal पर जाकर मैन्युअल आवेदन कर सकते हैं:
- UAN और पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर जाएं।
- ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ चुनें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान नियोक्ता का विवरण जांचें।
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें और आधार से लिंक मोबाइल पर आए कोड को दर्ज करें।
- अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया है, जिससे ईपीएफओ सीधे इसे अप्रूव कर देता है।
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क्यों जरुरी है ट्रांसफर?
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर न करने से पुराने खाते पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है (आमतौर पर 36 महीने बाद खाता निष्क्रिय होने पर) 2026 के नए नियमों से अब ब्याज का नुकसान नहीं होगा और रिटायरमेंट पर एकमुश्त बड़ी राशि मिलना सुनिश्चित होगा।
अपने क्लेम की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर ‘Track Claim Status’ विकल्प का उपयोग करें, अधिक सहायता के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

















