
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत अब पात्र किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी (Subsidy) पर Solar Pump उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को महंगे बिजली बिल, अस्थायी विद्युत कनेक्शन और बार-बार होने वाली बिजली कटौती से राहत दिलाना है। सरकार इस पहल के माध्यम से किसानों को Renewable Energy आधारित सिंचाई प्रणाली से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
योजना के अंतर्गत किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार सोलर पंप का चयन कर सकते हैं।
Table of Contents
PM-KUSUM योजना की तर्ज पर लागू की गई योजना
कृषक मित्र सूर्य योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) की तर्ज पर लागू किया गया है। इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें सोलर पैनल, मोटर, कंट्रोलर, पाइपलाइन सहित सभी आवश्यक इकाइयां शामिल हैं।
इस योजना से किसानों का बिजली खर्च लगभग शून्य हो जाएगा और उन्हें सिंचाई के लिए निर्बाध, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिलेगी।
2 लाख के सोलर पंप पर किसान को देने होंगे सिर्फ 15 हजार रुपए
यदि कोई किसान लगभग 2 लाख रुपए कीमत का सोलर पंप लगवाता है, तो उसे अपनी ओर से केवल 15,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। शेष राशि लगभग 1.85 लाख रुपए सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी का पूरा गणित
सोलर पंप इंस्टॉलेशन के इंचार्ज हरिवंश पांडेय दीपक के अनुसार, इस योजना में कुल 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है—
- 50% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा
- 40% अनुदान राज्य सरकार द्वारा
- केवल 10% हितग्राही अंश किसान को देना होगा
सरकार किसानों को 5 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध करा रही है।
सब्सिडी के बाद किसानों को कितनी राशि देनी होगी
- 2 HP Solar Pump – लगभग ₹15,000
- 3 HP Solar Pump – लगभग ₹20,000
- 5 HP Solar Pump – लगभग ₹30,000
- 7.5 HP Solar Pump – लगभग ₹41,000
- 10 HP Solar Pump – लगभग ₹58,000
ये सभी दरें सब्सिडी के बाद की हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा—
- जिनके पास अस्थायी बिजली कनेक्शन है
- या जिनके पास कोई बिजली कनेक्शन नहीं है
- किसान की भूमि पर जल स्रोत (Water Source) होना अनिवार्य
फिलहाल नए आवेदन केवल उन्हीं किसानों से लिए जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2023-24 या 2024-25 में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया था।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
पात्र किसान cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान निम्न जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा—
- आधार e-KYC
- पंप की श्रेणी
- बिजली कनेक्शन ID
- चयनित इकाई (Vendor Selection)
अधिक क्षमता वाले सोलर पंप का विकल्प भी उपलब्ध
सरकार ने किसानों को अपग्रेड विकल्प भी दिया है—
- 3 HP कनेक्शनधारी किसान → 5 HP Solar Pump चुन सकते हैं
- 5 HP कनेक्शनधारी किसान → 7.5 HP Solar Pump चुन सकते हैं
अधिक क्षमता वाले पंप के लिए किसान को निर्धारित अतिरिक्त हितग्राही अंश जमा करना होगा।
नए आवेदकों को भी मिलेगा लाभ
जो किसान पहली बार सोलर पंप के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे भी अपनी जमीन, फसल और सिंचाई जरूरत के अनुसार एक से अधिक क्षमता विकल्प में से पंप का चयन कर सकते हैं।
31 दिसंबर 2025 तक जारी होंगे कार्यादेश
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक कार्यादेश जारी किए जाने हैं। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे समय रहते हितग्राही अंश जमा करें, ताकि स्थापना प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना न केवल सिंचाई लागत घटाने में सहायक है, बल्कि किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

















